सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

अब देश को अनलॉक करने की तैयारी। क्या होगी रणनीति।

आज कल हर तरफ लॉकडाउन-5 की चर्चा हो रही है, कि क्या होगा, आगे देश कैसे खुलेगा। अब सरकार ने इसकी गाइड लाइन जारी कर दी है गाइड लाईन के अनुसार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 के नियम जारी कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने देश को नियमों अनुसार खोलने की रूपरेखा तय की है।

कंटेनमेंट जोन के बारे में

  • सभी कर्टेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बदस्तूर जारी रहेगा। अभी देश के 12 राज्यों के 30 शहरों में कंटेंटनमेंट जोन हैं।कंो
  • कंटेनमेंटन में 30 जून तक लॉकडाउन
  • कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून, 2020 तक लागू रहेगा।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिला अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन तय किया जाएगा।
  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बेहद जरूरी गतिविधियों की इजाजत दी जाएगी।
  • मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेस और जरूरी सामान और सेवाओं की सप्लाई को छोड़कर इन कंटेनमेंट जोन में लोगों की आवाजाही पर सख्ती से रोक रहेगी।
  • कंटेनमेंट जोन में गहराई से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। घर-घर जाकर निगरानी की जाएगी।अ
  • अन्यजरूरी मेडिकल कदम उठाए जाएंगे।

नाईट कर्फ्यू

देशभर में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि सरकार द्वारा इसके समय में राहत दी गई है। अब  रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही आवाजाही पर रोक लगी रहेगी। हां, जरूरी सेवाओं को इसमें छूट मिलेगी।

अनलॉक करने के बारे में

अनलॉक करने की पहली किस्त में देश को तीन फेज में खोलने की तैयारी है। लेकिन इसके लिए सरकार SOP यानी, कायदे-कानून तय करेगी। सरकार द्वारा देश को 3 फेज में3 खोला जाएगा।

पहला फेज: 8 जून के बाद ये जगहें खुल सर्केगी।


  • धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें।
  • होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सर्विसेस।
  • शॉपिंग मॉल्स।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा ताकि इन जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे और यहां कोरोना न फेले।


 दूसरा फेजः  स्कूल-कॉलेजों पर जुलाई में फैसला होगा।


  • स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही खुल सकेंगे।
  • राज्य सरकारें बच्चों के माता-पिता और संस्थानों से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर इस पर फैसला कर सकती हैं।
  • फीडबैक मिलने के बाद इन संस्थानों को खोलने पर जुलाई में फैसला लिया जा सकता है।
  • स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर जारी करेगा। जिस बारे में अब भी कोई फैसला नहीं किया गया है

 तीसरा फेज: इन सर्विसेस को शुरू करने का फैसला बाद में होगा


  • इंटरनेशनल फ्लाइट्
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहें।
  • सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल फंक्शंस, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े।


 बड़ी राहत: लोगों के मूवमेंट पर अब रोक नहीं


  • राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों के मूवमेंट और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत लेने या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
  • हालांकि, यदि कोई राज्य पब्लिक हेल्थ और उसके असर के कारणों के आधार पर लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे इस तरह के मूवमेंट से जुड़े प्रतिबंधों के बारे में पहले बड़े पैमाने पर प्रचार करना होगा और जरूरी प्रक्रियाओं को अमल में लाना होगा।

 बड़ी बंदिश: पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट बंद

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरह के मूवमेंट की इजाजत नहीं होगी। इस पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। स्थानीय प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंधों को लागू कर सकेंगे।

 बफर जोन


  • राज्य सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान भी कर सकेंगी। ये ऐसे इलाके होंगे, जहां नए मामले आने का खतरा ज्यादा है। बफर जोन के अंदर भी प्रतिबंधों को जारी रखा जा सकता है।
  • जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को बैन कर सकती हैं या जरूरी लगने पर प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं।

बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बारे में विशेष

65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों,गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी और मेडिकल जरूरतों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी जाती है।

आरोग्य सेतु ऐप के सम्बन्ध में विशेष


  • गाइडलाइन के मुताबिक, दफ्तरों और कामकाज की जगहों पर सुरक्षा के लिए इम्प्लॉयर की यह 'श्रेष्ठ कोशिशें रहनी चाहिए कि सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हो।
  • लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा। इससे उन लोगों को फौरन मदद मिल सकेगी, जिन्हें संक्रमण होने का खतरा है।
  • जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने की सलाह देगा।

राज्यों के लिए विशेष गाईडलाइन


  • राज्य और केंद्र शासित सरकारें गाइडलाइन में किसी भी स्थिति में ढील नहीं देंगी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जारी की गई है। सभी जिला मजिस्ट्रेट गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएंगे।
  • अगर कोई केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 पब्लिक और वर्क प्लेस से जुड़ी कॉमन गाइडलाइन


  • यात्रा के दौरान या किसी पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
  • पब्लिक प्लेस पर दो लोगों के बीच छह फीट (दो गज) की दूरी जरूरी होगी।
  • बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही रहेगी। शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जुट सकेंगे।
  • पब्लिक प्लेस पर थूकने पर जुर्माना होगा
  • जितना ज्यादा संभव हो सके, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दी जाए।
  • कॉमन एरिया में सभी एंट्री और एग्जिट प्वांइट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी। सैनिटाइजर और हैंड वॉश उपलब्ध कराना होगा।
  • ह्यूमन टच में आने वाली सभी जगहों जैसे दरवाजों के हैंडल को लगातार सैनिटाइज करते रहना होगा।
  • वर्क प्लेस पर सभी इम्प्लॉइज को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

आत्मनिर्भर राहत पैकेज मजदूरों को तत्कालीन राहत देने में असमर्थ रहा।

आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा होते ही अप्रवासी मजदूरों की वर्तमान उम्मीदों को एक और झटका लगा। क्योंकि आत्मनिर्भर पैकेज में जो घोषणायें की गई हैं। वह सभी मजदूरों को तुरंत राहत देने वाली नजर नहीं आ रहीं है। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं में भविष्य पर ज्यादा जोर दिया गया है। जबकि सरकार द्वारा  अभी आम गरीब जनता और मजदूरों को सबसे पहले उनके घर पहुंचाना और उनको भरण पोषण के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जाना सबसे ज्यादा जरूरी था। साथ ही सरकार को मजदूरों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नकद पैसे देने की घोषणा भी पैकेज में करनी चाहिए थी। क्योंकि अभी तक मजदूरों को जो कुछ भी आर्थिक मदद मिली है वह मनरेगा योजना में पंजीकृत मजदूरों तक ही सीमित है। लेकिन सरकार शायद उन तमाम मजदूरों को भूल गई है, जो मनरेगा में पंजीकृत नहीं है। तथा तमाम ठेला चालक, गुमटी वाले, दुकानों पर काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री में कार्यरत लेवर आदि की मदद के लिए कोई भी सरकार अभी तक प्रयास करती हुई दिखाई नहीं दी है। इन सभी वर्ग के मजदूरों को, जो आशा प्रधानमंत्री के संबोधन में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के जिक्र से बंधी थी,  वह ...

अप्रैल.29.2020 को क्या वाकई कोई ग्रह पृथ्वी से टकराएगा? इस बारे में क्या हैं वैज्ञानिक राय?

अभी काफी दिनो से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब आग की तरह धड़ल्ले से फैल रहीं है। और हम में से ही कई लोग इस खबर को बिना कुछ सोचे समझे फॉरवर्ड कर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन लाईफ में यह पोस्ट सेकंड नंबर ट्रेंडिंग चर्चा का विषय बन चुका है। यह खबर या पोस्ट इये है, कि कोई ग्रह या पिंड धरती की ओर तेजी से आ रहा है। और 29 अप्रैल 2020 को यह ग्रह या पिंड जो भी है, पृथ्वी से टकरा जायेगा। और सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस बात को लेकर लोग खासे परेशान हैं, और परेशान होना भी लाजमी है क्योंकि जैसा कि वायरल पोस्ट में बताया गया है, अगर वैसा होता है, तो कोई व्यक्ति विशेष की जान को ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो सकता है। लोग रोज-ब-रोज इस बात को लेकर परेशान हैं, कि यह और पास आ गया है, अब और पास। और सोशल मीडिया पर रोज इसके आने के कम होते हुए दिन गिने जा रहे हैं। जैसे जैसे इसके पृथ्वी के पास आने का समय तारीख नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही लोगों में अलग अलग बातों का पनपना शुरू हो गया है। साथ ही डर व बेचैनी का माहौल बढ़ रहा है। यह माहौल उन लोगों क...

आखिरकार देर आये, पर दुरुस्त आये। लेकिन कितने दुरुस्त देखना होगा?

आज मजदूर दिवस है। लेकिन मजदूर की आज क्या दशा हो रही है वो तो सब देख ही रहे हैं। वैसे भी हर साल मजदूर दिवस पर कौन सा मजदूरों के लिए विशेष कुछ किया जाता है। शायद कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस दिन के बारे में पता भी होगा। अगर बात करें मजदूर वर्ग की करें। तो सिर्फ एक लाईन ही है, जो इनके बारे में सबकुछ बयान कर सकती है कि अर्थव्यवस्था का सबसे अहम अंग होने के बाबजूद लगातार इनका शोषण होता ही जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन में तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। जिसकी जानकारी का शायद ही आज भारत में कोई मोहताज हो।  खैर काफी देर से ही सही केंद्र सरकार ने मजदूरो के घर वापस जाने के लिए अनुमति दे दी है। जिसकी विस्तृत नियमावली तैयार की गई है। जो यह बताती है, कि इन मजदूरों को किस प्रकार घर भेजा जाएगा। तथा इन्हें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उसके बाद मजदूर अपने राज्य अपने घर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्य के मजदूर अन्य राज्यों से वापस लाने तथा अपने राज्य से अन्य राज्यों के मजदूर को भेजने की कागजी तैयारी व अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने का जिम्मा दिया है। हा...